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आउटसोर्सिंग की भर्तियों में भी सत्यापन अनिवार्य

- फर्जी नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए राज्यमंत्री असीम अरुण ने दिए निर्देश

– कहा, वर्तमान में कार्यरत कर्मियों के दस्तावेजों की जांच भी तीन महीने के भीतर कराएं पूरी

डिजिटल डेस्क, गोवर्धन मीडिया 

लखनऊ। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने फर्जी नियुक्तियों पर लगाम कस दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए विभाग में आउटसोर्सिंग से जुड़े मामलों में स्पष्ट शासनादेश जारी किए जाएं।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कुछ कोर्स कोऑर्डिनेटरों द्वारा फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किए जाने के प्रकरण पर राज्यमंत्री के यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि

शासनादेश के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग के जरिये की जाने वाली सभी नियुक्तियां पूरी तरह निर्धारित नियमों, मानकों और प्रक्रिया के अनुरूप हों। साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त सभी कर्मियों के शैक्षिक और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच और पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा। उन्होंने वर्तमान में विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के दस्तावेजों की भी अगले तीन महीने के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे।

राज्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी नियुक्तियां पारदर्शी और नियमों के अनुसार होंगी। विभाग में किसी भी तरह की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी।

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