
बिजनौर। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों तथा उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट बिजनौर परिसर को धरना-प्रदर्शन के लिए पूर्णतः निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। जिलाधिकारी के 22 सितंबर 2026 के कार्यालय आदेश संख्या 1109/जेई-2026 के तहत जनपद मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन, आंदोलन एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए इंदिरा बाल भवन, बिजनौर को चिन्हित किया गया है।
इंदिरा बाल भवन में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों एवं आंदोलनों के सुचारू संचालन और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी ने दिनवार मजिस्ट्रेट और उनके लिंक अधिकारियों की तैनाती की है।
दिनवार तैनाती
सोमवार- सुश्री वंदना कुशवाह, डिप्टी कलेक्टर, बिजनौर, मजिस्ट्रेट; रामाश्रय, उपजिलाधिकारी (न्यायिक), धामपुर, लिंक अधिकारी।
मंगलवाररू रामाश्रय, उपजिलाधिकारी (न्यायिक), धामपुर, मजिस्ट्रेट; सुश्री वंदना कुशवाह, डिप्टी कलेक्टर, बिजनौर ,लिंक अधिकारी।
बुधवार- आशुतोष रामप्यारे जैसवाल, उपजिलाधिकारी (न्यायिक), नगीना, मजिस्ट्रेट; श्रीमती प्रज्ञा यादव, डिप्टी कलेक्टर, बिजनौर, लिंक अधिकारी।
गुरुवार- श्रीमती प्रज्ञा यादव, डिप्टी कलेक्टर, बिजनौर, मजिस्ट्रेट; श्री आशुतोष रामप्यारे जैसवाल, उपजिलाधिकारी (न्यायिक), नगीना, लिंक अधिकारी।
शुक्रवार- जितेंद्र सिंह वीरवाल, डिप्टी कलेक्टर, बिजनौर, मजिस्ट्रेट, अनुराग सिंह, डिप्टी कलेक्टर, बिजनौर, लिंक अधिकारी।
शनिवार- अनुराग सिंह, डिप्टी कलेक्टर, बिजनौर, मजिस्ट्रेट, जितेंद्र सिंह वीरवाल, डिप्टी कलेक्टर, बिजनौर, लिंक अधिकारी नामित किया गया है।
आयोजकों के प्रार्थना पत्रों पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने नामित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे धरना-प्रदर्शन करने वाले आयोजकों से समन्वय स्थापित करें और प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दिन नामित मजिस्ट्रेट और उनके लिंक अधिकारी दोनों अवकाश पर रहते हैं, तो डिप्टी कलेक्टर विजय शंकर स्थानापन्न अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।



