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पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों से विद्यार्थियों को कराया अवगत

एक अक्टूबर तक चलेगा जागरूकता अभियान, गांधी जयंती पर होंगे विशेष कार्यक्रम

बिजनौर, 25 सितंबर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश और जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर संजय कुमार सप्तम के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत निर्धारित कानूनी परिणामों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान 25 सितंबर से एक अक्टूबर तक चलेगा। गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अभियान के तहत शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नगीना नगर तथा सीडी इंटर कॉलेज, हल्दौर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगीना के कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जनपद न्यायाधीश मोहम्मद शारिक ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि पॉक्सो अधिनियम-2012 का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराध, यौन उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों से संरक्षण प्रदान करना है।

कार्यक्रम में अपर सिविल जज सुभाष सिंह, नायब तहसीलदार नगीना अंकित कुमार शर्मा, पैनल अधिवक्ता प्रदीप कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य पूजा रानी, वार्डन मीनाक्षी चौधरी सहित करीब 50 छात्राएं मौजूद रहीं।

इसी क्रम में सीडी इंटर कॉलेज, हल्दौर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफटीसी देवेश त्रिपाठी ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के साथ-साथ नालसा हेल्पलाइन नंबर 1500, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस हेल्पलाइन 112 की जानकारी दी। विद्यार्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी बताया गया।

कार्यक्रम में नायब तहसीलदार हल्दौर विवेक कुमार, पैनल अधिवक्ता शहजाद अली, प्रधानाचार्य मेजर रमा शंकर सहित करीब 400 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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