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23 अक्टूबर को शिक्षक विधान परिषद चुनाव का मतदान, बिजनौर में 8,442 मतदाता करेंगे मतदान

13 मतदेय स्थल बनाए गए; पहचान पत्र नहीं होने पर 10 वैकल्पिक दस्तावेजों से भी दे सकेंगे वोट

बिजनौर, 8 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए मतदान 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। जनपद बिजनौर में मतदान के लिए 12 मतदान केंद्रों पर 13 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। इन पर कुल 8,442 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 4,274 पुरुष और 4,168 महिला मतदाता हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी की गई थी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच सात अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्टूबर निर्धारित है। मतदान के बाद 27 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी और निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

जनपद में निर्धारित मतदेय स्थलों में राजकीय इंटर कॉलेज नजीबाबाद, हिंदू इंटर कॉलेज किरतपुर, राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर में दो मतदेय स्थल, सीडी इंटर कॉलेज हल्दौर, हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर, खंड विकास कार्यालय नूरपुर, आरएसवी इंटर कॉलेज स्योहारा, केएम इंटर कॉलेज धामपुर, खंड विकास कार्यालय नहटौर, हिंदू इंटर कॉलेज नगीना, पीजी इंटर कॉलेज शेरकोट और नगर पालिका परिषद कार्यालय अफजलगढ़ शामिल हैं।

निर्वाचन के लिए रिजर्व सहित कुल 20 मतदान पार्टियां निर्धारित की गई हैं। इनमें 13 मतदान पार्टियां और सात रिजर्व पार्टियां शामिल हैं। मतदान व्यवस्था के लिए 13 प्रभारी अधिकारी, 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट और नौ जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। मतदान दलों की रवानगी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित विदुर सभागार को स्थल निर्धारित किया गया है।

पहचान पत्र नहीं तो इन दस्तावेजों से भी दे सकेंगे वोट

जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने और प्रतिरूपण रोकने के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, यदि कोई मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो निर्धारित 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए अपनी पहचान स्थापित कर सकता है।

इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र शामिल हैं। इसके अलावा सांसद, विधायक या पार्षद को जारी सरकारी पहचान पत्र, संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक को शैक्षिक संस्था की ओर से जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा यूडीआईडी कार्ड भी मान्य होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन निर्धारित पहचान-पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेज साथ लेकर आएं, ताकि मतदान के दौरान पहचान सत्यापन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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