
बिजनौर, 20 मई। जनपद में अब जिम खोलने के लिए जिला क्रीड़ा अधिकारी की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इस नए नियम के तहत किरतपुर स्थित नईम हेल्थ क्लब जिम को संचालन की अनुमति मिल गई है।
जिलाधिकारी बिजनौर के आदेश पर जिला क्रीड़ा अधिकारी ने किरतपुर स्थित नईम हेल्थ क्लब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिम संचालक नईम मौजूद थे। अधिकारियों ने जिम की व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण मानकों और स्वच्छता का जायजा लिया।
जमा किए जरूरी दस्तावेज- इसके पश्चात् नईम ने 13 मई 2025 को जिला खेल कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए। दस्तावेजों की जांच और निरीक्षण के बाद 20 मई 2025 को जिम को संचालन की अनुमति दी गई। इस दौरान जिला खेल कार्यालय के सहायक हिमांशु और प्रशिक्षक फिरोज खान भी उपस्थित थे।
मानकों का करना होगा- पालन प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अब बिना वैध अनुमति के कोई भी जिम नहीं चल सकेगा। सभी फिटनेस सेंटरों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।