बिजनौर, राष्ट्रीय पंचायत संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) व्यक्तियों की अधिकतम 02 पुत्रियों के लिए शादी अनुदान योजनान्तर्गत 20 हजार रुपये प्रति विवाह के लिए अनुदान की धनराशि दी जाती है।
यह जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी नेहा पाण्डेय ने बताया कि शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत इच्छुक परिवार जिनके परिवार की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक न हो, सभी वांछित अभिलेख जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं शादी कार्ड को संलग्न कर आवेदन पत्र वेबसाईट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक किसी भी जनसेवा केन्द्र / साइबर कैफे इत्यादि से ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शादी की तिथि तक वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्र तहसील स्तर पर एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र विकास खण्ड स्तर पर जमा किया जाना अनिवार्य है। सुश्री पांडेय ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन कर योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।