बिजनौर-31 मई। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जून, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निशुल्क वितरण 30 मई, 2025 से 10 जून, 2025 के मध्य निःशुल्क वितरण कराया जाएगा।
यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उददेश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं व चावल) उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। बताया कि अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को 14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल (35 किग्रा) प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा।
श्री सिंह ने बताया कि पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 2.00 गेहूं, 3.00 किग्रा चावल (05किग्रा प्रति यूनिट) निःशुल्क वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टाक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि दिनांक 10 जून, 2025 को होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण किया जायेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट रूप से होना प्रदर्शित किया जायेगा,खाद्यान्न वितरण के दौरान लाभार्थियों को प्राप्त होने वाली वितरण पर्चियाँ उन्हें सुगमतापूर्वक प्राप्त करायी जायेगी, आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से निःशुल्क वितरण का कार्य उचित दर विक्रेताओं द्वारा ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रातःकाल 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक किया जायेगा।