बिजनौर, राष्ट्रीय पंचायत। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, बीमा आदि के भुगतान में हो रहे विलम्ब एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए 21 अगस्त को पूर्वाह्न 10:30 बजे स्थान मुरादाबाद स्थित मण्डलायुक्त सभागार कक्ष में आयुक्त की अध्यक्षता में 78वीं पेंशन अदालत आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद ने कहा है कि ऐसे सभी पेंशनर निर्धारित प्रारूप अपने जनपद से सम्बन्धित कोषागार से प्राप्त कर तथा उसे पूर्ण कर सम्बन्धित कोषागार अथवा कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद में तत्काल तीन प्रतियों में प्राप्त करा दें। उन्होंने कहा है कि वाद प्रस्तुत करने वाले पेंशनर वाद की एक-एक प्रति अपने सेवानिवृत्ति कार्यालय व विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। ऐसे पेंशनर जिन्होंने पूर्व में ही पेंशन अदालत में अपना वाद योजित कर रखा है, उन्हें पुनः वाद योजित करने की आवश्यकता नहीं है उनके वाद पत्रों पर अलग से कार्यवाही की जा रही है।