
बिजनौर, संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय बिजनौर में 13 सितम्बर 2025 को प्रात: दस बजे से जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज श्रेय शुक्ल ने बताया कि इस लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन स्तर के दीवानी वाद, शमनीय आपराधिक वाद, वैवाहिक वाद तथा न्यायालय में लंबित शमनीय आपराधिक वाद,धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना क्लेम वाद, लेबर वाद, बिजली पानी बिल वाद, मैट्रीमोनियल वाद (तलाक वादों के अतिरिक्त), भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा सम्बंधी वाद (जिसमें पेंशन वाद भी शामिल है), उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के लंबित राजस्व वाद आदि का प्रमुखता से सुलह समझौते के आधार पर नि:शुल्क निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 13 सितम्बर को ही आर्बीट्रेशन लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें आर्बीट्रेशन सम्बंतधी निस्पादित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। श्री शुक्ल ने कहा है कि सभी वादकारी उक्त तिथि, समय तथा स्थान पर एकत्र होकर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण कराएं।