बिजनौर, गोवर्धन मीडिया ब्यूरो। प्रशासनिक अमला जनपद में संपत्ति मूल्याकंन सूची की पुर्नरीक्षित वार्षिक दरें निर्धारित करने में जुट गया। संपत्ति मूल्यांकन सूची की पुर्नरीक्षित वार्षिक दर निर्धारित करना तकनीकी शब्द है, और सामान्य तौर पर आम जनमानस की समझ में नहीं आएगा, इसलिए सीधे पर समझ लीजिए की प्रशासन नया “सर्किल रेट” तय करने जा रहा है। हर वर्ष रिवाइज यानी पुर्नरीक्षित होने वाली नई दरों को अगस्त माह से लागू कर दिया जाता है। इस संबंध में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को जारी प्रेस विज्ञाप्ति में सर्व साधारण को सूचित किया है कि प्रस्तावित सर्किल रिेट पर किसी को आपत्ति है, तो 22 जुलाई 2025 की शाम 5ः00 बजे तक संबंधित कार्यालयों में जमा करा सकते हैं।
डीएम श्रीमती कौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 एवं द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के अनुसार जनपद में जारी मूल्याकंन सूची की पुर्नरीक्षित वार्षिक दरें निर्धारित की जानी है। जिनकी प्रस्तावित एक-एक प्रति अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बिजनौर, सहायक महानिरीक्षक निबंधन बिजनौर तथा सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। और, एक प्रति सम्बन्धित उपनिबंधक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा रहेगी। यदि किसी व्यक्ति को उक्त रेट लिस्ट की किसी दर के सम्बन्ध में आपत्ति है, तो वह आपत्ति मय साक्ष्य उक्त किसी भी कार्यालय में व्यक्तिगत या प्रतिनिधि के माध्यम से 22 जुलाई, 2025 की सांय 5ः00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई, 2025 तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 25 जुलाई, 2025 को सक्षम स्तर से किया जाएगा। तदोपरान्त संशोधित रेट लिस्ट 01अगस्त, 2025 से प्रभावी कर दी जाएगी।