बिजनौर समेत 30 जनपदों में 11 कीटनाशकों की बिक्री पर पाबंदी
बिजनौर, राष्ट्रीय पंचायत। बासमती चावल के निर्यात में आ रही गिरावट को देखते हुए बीते एक अगस्त 2025 से बिजनौर समेत जनपद के 30 जिलों में 11 हानिकारक कीटनाशकों की बिक्री, वितरण तथा प्रयोग पर दो माह के लिए रोक लगा दी गई है।
इस संबंध में जारी अधिसूचना की जानकारी देते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा जारी एसओपी के माध्यम से जनपद के रागस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है, कि किसी भी विक्रेता द्वारा उपरोक्त अवधि में बासमती धान में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों एवं बीमारियों में प्रतिषिद्ध किये गये कीटनाशकों का प्रयोग न कराया जायें। यदि किसी विक्रेता द्वारा प्रतिषिद्ध किये गये कीटनाशकों की बिक्री बासमती धान के लिए की जाती है, तो उसके विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिन कीटनाशकों पर पाबंदी लगाई गई है, उनमें ट्राइसाइक्लाजोल, बुप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरपाइरीफॉस, टेबुकोनोजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोगेथाक्साग, प्रोफेनोफॉस, इमिडाक्लोप्रिड, कार्वेण्डाजिम, कार्बोपयूरान आदि कीटनाशक शामिल हैं।