बिजनौर, 9 सितंबर। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण तथा बीमा आदि के भुगतान में होने वाले विलंब और संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए 10 सितंबर 2026 को 79वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा।
वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर ने बताया कि पेंशन अदालत का आयोजन अपराह्न 12रू30 बजे आयुक्त सभागार कक्ष में आयुक्त की अध्यक्षता में होगा। इसमें सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की पेंशन एवं सेवानिवृत्ति संबंधी भुगतान से जुड़ी समस्याओं और लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन पेंशनरों को अपनी समस्या अथवा वाद प्रस्तुत करना है, वे निर्धारित प्रारूप संबंधित कोषागार से प्राप्त कर उसे पूर्ण करने के बाद अपने संबंधित कोषागार अथवा कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद में उपलब्ध करा सकते हैं। वाद प्रस्तुत करने वाले पेंशनरों को अपने वाद की एक-एक प्रति संबंधित सेवानिवृत्ति कार्यालय तथा विभागाध्यक्ष को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन पेंशनरों ने पूर्व में पेंशन अदालत में अपना वाद प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें दोबारा वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पूर्व में प्रस्तुत वादों पर अलग से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

