बिजनौर, 09 जनवरी 2026।
न्यायालय भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, मुरादाबाद के आदेश पर निष्पादन वाद संख्या 81/2017 पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में डिक्रीटल धनराशि की वसूली के लिए कुर्क की गई संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी 12 जनवरी 2026 को की जाएगी।
नायब तहसीलदार/विक्रय अधिकारी बिजनौर ने बताया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 24 जून 2025 के तहत निर्णीत ऋणी की संपत्ति को कुर्क किया गया था। यह संपत्ति कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, रावली रोड, बिजनौर में स्थित है। हालांकि, अधिशासी अभियंता के कार्यालय के साइड में स्थित सहायक अधिशासी अभियंता का कार्यालय नीलामी से अलग रखा गया है।
आदेश 21 नियम 64 के तहत होगी नीलामी
उन्होंने बताया कि आदेश दिनांक 11 जुलाई 2025 के माध्यम से न्यायालय ने आदेश 21 नियम 64 सीपीसी के अंतर्गत कुर्कशुदा संपत्ति को बेचे जाने व नीलामी किए जाने की अनुमति प्रदान की है।
मौके पर प्रातः 11 बजे से होगी बोली
सार्वजनिक नीलामी 12 जनवरी को प्रातः 11 बजे से मौके पर ही आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने पहचान संबंधी अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है।
35.81 लाख रुपये से शुरू होगी बोली
विक्रय अधिकारी के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति का मूल्यांकन 35,81,250 रुपये निर्धारित किया गया है। नीलामी प्रक्रिया इसी राशि से शुरू होकर उच्चतम बोली तक चलेगी।
जानकारी के लिए तहसील सदर से संपर्क
नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति तहसील सदर, बिजनौर स्थित नायब तहसीलदार/विक्रय अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।



