
बिजनौर, राष्ट्रीय पंचायत ब्यूरो। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज वादों में पीड़िताओं को उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत पूर्ण मानक एवं पारदर्शिता के साथ लाभ पहुंचाएं।
जिलाधिकारी श्रीमती कौर की अध्यक्षता में गुरुवार 9 अक्टूबर को अपराह्न 03:30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित महात्मा विदुर सभागार में आयोजित उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जिला स्टेयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश दिए कि दहेज मृत्यु की दशा में क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता के बच्चों को दी जाने वाली धनराशि उसके बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए उपयोग किए जाने के दृष्टिगत बच्चों का बैंक खाता खुलवाएं और उस खाते में ही धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि बच्चों के व्यस्क होने पर उनके द्वारा धनराशि का सदुपयोग किया जा सके।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा यौन अपराध पीड़ित महिलाओं को उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त योजना के अन्तर्गत पूर्ण जांच के बाद पात्रता के आधार पर पीड़िताओं को निर्धारित नियमों के अनुरूप यथाशीघ्र लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह, सीएमएस महिला अस्पताल डॉ. प्रभा रानी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।



