
बिजनौर, राष्ट्रीय पंचायत संवाददाता। जनपद में 13 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके भव्य प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को प्रातः 10:00 बजे जजी परिसर, बिजनौर से जनपद के विभिन्न स्थानों पर प्रचार-प्रसार वाहनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश संजय कुमार VII, नोडल ऑफिसर लोक अदालत अवधेश कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रेय शुक्ला, अन्य न्यायिक अधिकारियों व चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, बिजनौर ने संयुक्त रूप से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

इस मौके पर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार VII ने बताया कि 13 सितंबर, 2025 को जजी परिसर, बिजनौर व वाह्य न्यायालय क्रमशः नगीना, नजीबाबाद, चान्दपुर व धामपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसमें पक्षकार अपने वाद को आपसी सुलह-समझौते के आधर पर निस्तारित करा सकते हैं। लोक अदालत की प्रक्रिया अत्यन्त सरल व सुगम है जिसमें पक्षकार समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चैक बाउन्स से सम्बन्धित धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली-जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, राजस्व वाद, सिविल वाद, आरबिट्रेशन से सम्बन्धित वाद, प्री-लिटिगेशन वैवाहिक वादों को कानूनी जटिलता से परे सरलता के साथ निपटा सकते हैं। इसी क्रम में नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत अवधेश कुमार ने जानकारी दी गई कि लोक अदालत में पारित निर्णय अन्तिम होता है एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती है। इसके पश्चात सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर के सचिव श्रेय शुक्ला ने लघु प्रकृति के आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु 10, 11 एवं 12 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि उक्त विशेष लोक अदालतों में पक्षकार आपराधिक प्रकृति के लघु वादों का निस्तारण सरल एवं सुगम तरीके से करा सकते हैं।
उक्त कार्यक्रम में समस्त न्यायिक अधिकारी, प्रबंधक लीड बैंक मैनेजर अग्रणी बैंक बिजनौर, जिला बार ऐसोसियेशन अध्यक्ष, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, कर्मचारी एवं पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे।


