
बिजनौर, राष्ट्रीय पंचायत संवाददाता। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश संजय कुमार सप्तम के निर्देशन में गुरुवार 16 अक्टूबर को एलआरएस कॉलेज, नगीना में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जनपद न्यायाधीश श्रेय शुक्ला ने विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार के छठे चरण के ‘मिशन शक्ति’ विशेष अभियान के अंतर्गत् 90 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने छात्र—छात्राओं को दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन शोषण, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 12 के अंतर्गत् महिलाओं के अधिकार एवं पीड़ित की क्षतिपूर्ति योजना के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में छात्र—छात्राओं को बच्चों से सम्बंधित कानून, विवाह और तलाक, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, मातृत्व लाभ अधिनियम एवं पास्को एक्ट, यौन अपराध अधिनियम 2012, एसिड हत्या के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना, महिलाएं और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, बाल संरक्षण, सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलायी जा रही कन्या सुमंगलम योजना, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा आदि विषयों पर जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में एलआरएस कॉलेज के प्रबंधक संजीव कुमार, एचओडी सुनील कुमार, शिक्षक, छात्र—छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे।



