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युवा उद्यमी योजना में ऋण नहीं देने वाले बैंक प्रबंधक जिले से बाहर भेजे जाएंगे: डीएम

बिजनौर, राष्ट्रीय पंचायत ब्यूरो। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कलक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में डीएलआरसी और डीसीसी की चतुर्थ त्रैमासिक बैठक में बैंकों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत जो बैंक 30 सितंबर 2025 तक कम से कम दो लाभार्थियों को ऋण नहीं देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी रोजगार योजनाओं में सहयोग न करने वाले बैंक प्रबंधकों को जिले में नहीं रहने दिया जाएगा। ऋण जमा अनुपात की समीक्षा में पाया गया कि इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित छह बैंक शाखाओं ने राष्ट्रीय लक्ष्य 60 प्रतिशत के मुकाबले 40 प्रतिशत से भी कम प्रगति की है।

जिलाधिकारी ने एलडीएम को सीमावर्ती गांवों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। आबादी के अनुसार वहां बैंक शाखाएं या बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने को कहा। साथ ही सीएम युवा उद्यमी योजना, पीएम सूर्य घर योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के 1700 के लक्ष्य के मुकाबले 1786 आवेदन बैंकों को भेजे गए। इनमें से 548 आवेदन स्वीकृत हुए और 509 को ऋण वितरित किया जा चुका है। 607 आवेदन स्वीकृति के लिए तथा 140 आवेदन ऋण वितरण के लिए लंबित हैं, जबकि 903 आवेदन निरस्त किए गए हैं।

योजना अंतर्गत 439 ऋण खातों में रुपए 197.62 लाख मार्जिन मनी के रूप में क्लेम भी किए गए। सकल कृषि अग्रिम योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य 18 प्रतिशत के सापेक्ष 48 प्रतिशत कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम योजना के 40 प्रतिशत राष्ट्रीय लक्ष्य के सापेक्ष 70 प्रतिशत महिलाओं को पांच प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष 19 प्रतिशत अल्पसंख्यकों 15 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 18 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया गया है।

इस अवसर पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अखिल कुमार सिंह, खादी ग्रामोद्योग, डीडीएम नाबार्ड सहित समस्त बैंकर्स एवं संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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