मानसिक रोगी निराश्रित दिव्यांगों के आश्रय गृहों के संचालन को सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश
-स्वैच्छिक संगठनों को पात्रता के आधार पर अनुदान दिये जाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित
बिजनौर, 02 जून। निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उप्र लखनऊ द्वारा संचालित मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए यथा निर्धारित कार्यों के लिये स्वैच्छिक संगठनों को आवश्यक पात्रता के आधार पर अनुदान दिये जाने के लिए अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं।
यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजनों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन को स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने के लिए सशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना के लिए पात्रता रखते हों, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उप्र की वेबसाइट से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले स्वैच्छिक संस्थान मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए अनुदान प्रस्ताव समस्त प्रपत्रों के साथ तीन प्रतियों में 30 जून, 2025 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन बिजनौर में जमा कर सकते हैं।