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विधिक जागरूकता शिविर में श्रमिकों को दी गई श्रम कानूनों की जानकारी

बिजनौर, 1 मई। नगीना रोड स्थित मोहित पेपर मिल में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश श्रेय शुक्ला द्वारा व संचालन श्रम प्रवर्तन अधिकारी अजया नन्द त्रिपाठी ने किया।

जागरूकता शिविर में प्राधिकरण के सचिव श्रेय शुक्ला ने श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने श्रमिकों को मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता, गंभीर बीमारी सहायता आदि योजनओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल प्रवीण सिंह देशवाल ने श्रमिकों को उनके ईएसआई, भविष्य निधि, समान कार्य समान वेतन आदि के विषयों के बारे में जानकारी दी ।

इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश श्रेय शुक्ला ने उपस्थितजनों को 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में पक्षकार अपने वाद को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं। लोक अदालत की प्रक्रिया अत्यन्त सरल व सुगम है जिसमें समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चैक बाउन्स से सम्बन्धित धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, राजस्व वाद, सिविल वाद, आरबिट्रेशन से सम्बन्धित वाद, प्री.लिटिगेशन वैवाहिक वादों को सरलता के साथ निपटा सकते हैं।

जागरूकता कार्यक्रम में सहायक निदेशक कारखाना सुरेन्द्र बहादुर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुरेन्द्र राकेश, असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल श्रीमती महिमा भटनागर, प्रबंधक मोहित पेपर मिल विमल चंदोला, कर्मचारी एवं श्रमिक उपस्थित रहे।

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