
बिजनौर, 27 मई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का नवीनीकरण 31 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाना चाहिए। यह जानकारी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अखिल कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बैंक ग्राहकों को दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए उक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचाालित हैं। इन योजनाओं का प्रत्येक वर्ष मई के महीने में नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है । उन्होंने सभी बैंक ग्राहकों से अनुरोध किया है कि इन योजनाओं की निरन्तरता बनाये रखने के लिये इस मई के महीने में आगामी 31 मई,2025 तक अपने खाते में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नवीनीकरण के लिए 436 रुपये एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नवीनीकरण के लिए 20 रुपये और दोनों योजनाओं में नामांकित व्यक्तियों को 456 रुपये अर्थात लगभग 500 रुपये का न्यूनतम बैलेन्स अवश्य बनाये रखना जरूरी है ।
श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए बैंक खाते से वार्षिक प्रीमियम ₹436 का भुगतान किया जाता है। यह योजना बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिजन को ₹2 लाख तक की राशि प्रदान करती है। यदि बीमाधारक की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो उनके परिजन दावे के माध्यम से यह राशि प्राप्त कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्ति ₹20 वार्षिक प्रीमियम देकर पॉलिसी ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹2 लाख, और आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है।
अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक ने ऐसे पात्र बैंक खाताधारक, जिन्होंने अभी तक उपरोक्त दोनों योजनाओं में बीमा नही कराया है, से इन कल्याणकारी योजनाओं में नामांकन कराने एवं 02 लाख का सुरक्षा कवच प्राप्त करने का आहवान किया है।