
बिजनौर,20 मई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछडे वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछडे़ वर्ग को छोड़कर) व्यक्तियों की अधिकतम 02 पुत्रियों के लिए शादी अनुदान योजनान्तर्गत 20000 रुपये प्रति विवाह हेतु अनुदान की धनराशि दी जा रही है।
यह जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने बताया कि शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत इच्छुक परिवार जिनके परिवार की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 100000.00 (एक लाख) रुपये से अधिक न हो तथा शादी की तिथि तक वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
उन्होंने बताया कि आवेदक सभी वाछित अभिलेख जैसे-आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड, बैक पासबुक की छायाप्रति एवं शादी कार्ड को संलग्न कर आवेदन पत्र वेबसाईट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक किसी भी जनसेवा केन्द्र/साइबर कैफे इत्यादि से आनलाइन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन के उपरान्त आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्र तहसील स्तर पर एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र विकास खण्ड स्तर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।