बिजनौर, 07 मई। कोषागार बिजनौर से प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर वर्ष में एक बार निर्धारित समय पर अपना जीवित प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण पोर्टल, संबंधित बैंक शाखा अथवा कोषागार कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी पेंशन का भुगतान रुक जाएगा।
यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी बिजनौर ने कहा है कि कोषागार कार्यालय द्वारा पेंशनरों से निजी सूचनाएं, आधार नंबर, पैन, ओटीपी आदि मोबाइल अथवा फोन पर किसी भी दशा में नहीं मांगी जाती हैं।