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जीरो पावर्टी अभियान : पात्र वृद्धों को पेंशन के आवेदन एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतें : डीएम

बिजनौर 17 मई। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना के सत्यापन के समय जीरो पावर्टी अभियान के अन्तर्गत चिन्हित पात्र वृद्धजनों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनरों के सत्यापन के साथ जीरो पावर्टी अभियान के अंतर्गत चिन्हित पात्र वृद्धजनों की आगामी 25 मई, 2025 तक पेंशन के आवेदन एवं स्वीकृति किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

डीएम ने बताया कि जीरो पावर्टी में चिन्हित व्यक्तियों की सूची जिले के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी कि सूची में अंकित जीरो पावर्टी पोर्टल आईडी में चयनित परिवार के समस्त व्यक्तियों का परीक्षण करते हुए यदि परिवार के व्यक्ति की आयु 60 वर्ष अथवा उससे अधिक हो अथवा आवेदक बीपीएल श्रेणी का लाभार्थी हो तो आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत कराते हुए पेंशनरों का ऑनलाईन आवेदन कर नियमानुसार स्वीकृत करना सुनिश्चित करें, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी स्तर से सत्यापित पात्र व्यक्तयों के आय प्रमाण पत्र न बने होने के कारण आवेदन ऑनलाईन कर स्वीकृति की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने बताया कि जीरो पावर्टी योजना में चिन्हित पात्र व्यक्तियों के आय प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के लिए सूची जनपदीय खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा समस्त तहसीलदार जनपद बिजनौर को प्रेषित की गई है। उन्होंने निर्देशित किया है कि जीरो पावर्टी में योजना में चिन्हित पात्र व्यक्तियों के आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत करने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा इस कार्य में किसी स्तर पर विलम्ब नहीं होना चाहिए।

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