
– गोवर्धन मीडिया ब्यूरो
बिजनौर । “सभी चकबंदी अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति किसी भी स्तर पर लापरवाही न करें। कार्य पूर्ण समयबद्वता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न करें। और, गांवों में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 1359 फसली से उसका मिलान कर लिया जाए।”
अपर जिलाधिकारी न्यायिक वान्या सिंह बुधवार की शाम 3ः30 बजे कलक्ट्रेट सभागार में चकबंदी कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीाी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वादों के निस्तारण को प्राथमिकता दें। और, निश्चित दायरे के अंतर्गत वादों का निस्तारण किया जाए। यह भी ध्यान रहे कि किसी भी ग्राम में जो कार्य शुरू किया जाए सर्वप्रथम 1359 फसली से उसका मिलान कर लें। तदोपरान्त ही कार्य प्रारंभ करें। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि माह मई 2025 के अंत तक चकबंदी प्रक्रिया अधीन सभी गांव धारा 7 से शत प्रतिशत रूप से बाहर आने चाहिए।
उन्होंने चकबंदी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन स्तर से चकबंदी कार्यों की मॉनिटरिंग की जाती है, इसलिए उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। श्रीमती सिंह ने चकबंदी की धाराओं के अन्तर्गत निर्देश दिए कि वादों के गुणवत्तापरक निस्तारण में तेजी लाएं। जिस स्तर पर शिथिलता बरती जाए, उस स्तर पर संबंधित की जबावदही तय करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस अवसर पर चकबंदी अधिकारी संजय कुमार शर्मा, सीओ, एसीओ, कानूनगो सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।